MP-MLA कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को किया तलब: BJP विधायक सुशील तिवारी ने लगाया मानहानि का केस, 21 जुलाई को पेश होंगे

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि के मामले में नोटिस जारी करते हुए 21 जुलाई 2025 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला पनागर से भाजपा विधायक सुशील तिवारी ‘इंदु’ द्वारा दायर मानहानि केस से जुड़ा है।

मामला मई 2023 का है जब दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा विधायक सुशील तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि "भाजपा विधायक पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का 50 से 60 फीसदी अनाज काला बाजार में बेच रहे हैं।"

इस बयान को विधायक सुशील तिवारी ने अपनी छवि धूमिल करने वाला बताते हुए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया।

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाजपा विधायक और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अब दिग्विजय सिंह को प्रतिवादी के तौर पर नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 21 जुलाई को हाजिर होकर अपना जवाब दर्ज कराने का आदेश दिया है।

अब सबकी नजरें 21 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जब दिग्विजय सिंह अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे। अगर दिग्विजय सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उन पर मानहानि के तहत कार्रवाई हो सकती है।


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