MP News: सुप्रीम कोर्ट में MP के ओबीसी आरक्षण पर होगी सुनवाई, ट्रांसफर याचिकाएं मंजूर, सभी पक्षकारों को नोटिस जारी

दैनिक सांध्य बन्धु इंदौर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने के विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ट्रांसफर याचिकाओं को मंजूर करते हुए सभी पक्षकारों और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में संभावित है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने न्यायमूर्ति बीआर गवाई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष तर्क दिया कि संविधानिक बेंच ने 50% से अधिक आरक्षण पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर 63% कर दिया है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में करीब 85 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें इस आरक्षण के खिलाफ की गई याचिकाएं भी शामिल हैं। अधिवक्ता संघी ने यह भी बताया कि मार्च 2019 में हाईकोर्ट से इस आरक्षण पर स्टे लिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार से 27% आरक्षण की वैधता और 87-13 के भर्ती फॉर्मूले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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