News Update: अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद खुली हवा में लेंगे सांस, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

News Update: अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद खुली हवा में लेंगे सांस, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। वह पिछले 177 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे।

किसने दी जमानत और क्या रही कोर्ट की टिप्पणी?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि सीबीआई की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर अनेक सवाल खड़े होते हैं। 

किन शर्तों पर मिली जमानत?

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर बतौर मुख्यमंत्री साइन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, वह किसी भी जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

सिसोदिया ने जताई खुशी, दिया धन्यवाद

जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने खुशी जाहिर की। मनीष सिसोदिया ने कहा, "झूठ और साज़िशों के खिलाफ लड़ाई में आज फिर से सत्य की जीत हुई है।"

केजरीवाल कब आएंगे बाहर?

सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद, अरविंद केजरीवाल के वकील जल्द ही लोअर कोर्ट जाएंगे, जहां से रिहाई का आदेश तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में दो से ढाई घंटे का समय लग सकता है।

हरियाणा चुनाव में होगी अहम भूमिका

अरविंद केजरीवाल की जमानत हरियाणा चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी ताकत से चुनाव लड़ सकेगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post