दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। दीपावली एवं आगामी त्योहारों के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना जिले में किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। बिना अनुमति आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को अवैध मानते हुए आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिले में दोपहिया वाहन रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। डीजे के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। सभी आयोजनों में मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से आपत्तिजनक नारे या गाने बजाने पर डीजे संचालकों और टेंट हाउस संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आयोजनों में आपत्तिजनक शब्दों एवं नारों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। किसी भी धर्म या वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के साथ आयोजकों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
आदेश में पशुओं को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। व्यक्तियों, संस्थाओं और पशु मालिकों को अपने पशुओं को खुले में सड़कों पर छोड़ने या उन्हें सड़कों पर आने देने से रोकने के लिए कहा गया है।
किरायेदार और घरेलू सहायकों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए घरेलू एवं व्यावसायिक सहायकों को काम पर रखने से पहले संबंधित थाने में निर्धारित प्रारूप में सूचना देना अनिवार्य किया गया है। होटल, लॉज और धर्मशाला संचालकों को वहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र लेना होगा और प्रतिदिन उनकी सूची संबंधित थाने में उपलब्ध करानी होगी। इसी तरह पेइंग गेस्ट रखने से पहले मकान मालिक को संबंधित थाने में जानकारी देनी होगी। मकान में किरायेदार रखने पर भी इसकी लिखित सूचना थाने को देना अनिवार्य रहेगा।
पेट्रोल पंपों पर खुले में पेट्रोल बेचने पर रोक
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत पेट्रोल पंपों से डिब्बे, बोतल या किसी अन्य खुले पात्र में पेट्रोल एवं ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों, ई-सिगरेट और ऐसे सिगरेट उत्पादों के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर भी रोक लगाई गई है, जिनका देश में व्यापार या उपयोग प्रतिबंधित है अथवा जिनके पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी अंकित नहीं है।
आयुध निर्माणी और गैस भंडारण क्षेत्र के आसपास आतिशबाजी प्रतिबंधित
सुरक्षा की दृष्टि से जिले में स्थित आयुध निर्माणी क्षेत्र अथवा डिपो की 100 मीटर की परिधि में पटाखे और आतिशबाजी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं शहपुरा-भिटौनी स्थित प्राकृतिक तेल भंडारण एवं एलपीजी गैस भंडारण क्षेत्र के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में भी किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और संदेश साझा करने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या साम्प्रदायिक संदेश, फोटो और वीडियो पोस्ट करने के साथ ही उन्हें फॉरवर्ड, लाइक या कमेंट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सोशल मीडिया ग्रुपों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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