दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल/जबलपुर। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण से जुड़े सभी 85 प्रकरण, जो वर्ष 2019 से मप्र हाई कोर्ट में लंबित थे, अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को यह निर्देश दिए।
मामले की सुनवाई के दौरान मप्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर-जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और अनारक्षित वर्ग की ओर से आदित्य संघी ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि इन प्रकरणों के लंबित रहने के कारण मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियां प्रभावित हो रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में इन प्रकरणों पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है, जिसके तहत यह भी तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा। वहीं, 87-13% के फॉर्मूले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर मप्र सरकार से जवाब-तलब किया गया है।
