Jabalpur News: सीबीएसई द्वारा निजी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी: केवल एनसीईआरटी की पुस्तकें ही मान्य

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने निजी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों के उपयोग को लेकर पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी सीबीएसई से संबद्ध निजी विद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा।

सीबीएसई ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए सभी निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) या एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) की पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग करें। किसी भी अन्य निजी प्रकाशक की पुस्तक का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही औचित्यपूर्ण होगा।

सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। यदि पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो उसे वेबसाइट से डाउनलोड करने की अनुमति दी गई है। 

स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकों की सूची अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, प्रबंधक और प्राचार्य द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक घोषणापत्र भी अपलोड करना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल द्वारा निर्धारित पुस्तकों की सामग्री का परीक्षण किया गया है और इसके लिए स्कूल जिम्मेदार है।

अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों के उपयोग पर नियम

- यदि किसी विशेष परिस्थिति में निजी प्रकाशक की पुस्तक का उपयोग अनिवार्य हो, तो उस पुस्तक की कीमत एनसीईआरटी की पुस्तक की कीमत से 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- किसी भी आपत्तिजनक सामग्री वाली पुस्तक का उपयोग करने पर सीबीएसई द्वारा संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 से पूर्व, फ़रवरी-मार्च 2025 में प्रशासन द्वारा पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। सभी स्कूलों को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी कि "उक्त पुस्तकें प्रस्तावित पुस्तक मेले में प्रतिस्पर्धी दर पर उपलब्ध होंगी।"

जबलपुर के सभी सीबीएसई स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे 1 अक्टूबर 2024 तक अपनी वेबसाइट पर निर्धारित पुस्तकों की सूची अपलोड करें। यदि निर्धारित तिथि तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो इसे एनसीईआरटी की पुस्तकों के उपयोग की पुष्टि मानी जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे समस्त सीबीएसई स्कूलों को दिशा-निर्देशों की प्रति तामिल कर पावती सुरक्षित रखें और 15 अक्टूबर 2024 तक आगामी सत्र 2025-26 में उपयोग की जाने वाली पुस्तकों की जानकारी जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

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