दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जुलाई 2021 में जबलपुर के कोतवाली में हुई बहुचर्चित चोरी के मामले में न्यायाधीश किरण वर्मा की कोर्ट ने 11 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी पप्पू उर्फ प्रिंस उर्फ प्रेमनाथ मल्लाह, मोहित मल्लाह, दुर्गेश पटेल, बसंती मल्लाह, दीक्षा मल्लाह, सुष्मिता पटेल, रोहित मल्लाह, संदीप शर्मा, संतोष शर्मा, सुरेंद्र मल्लाह और चंदन मल्लाह को सजा सुनाई है।
अखिलेश अग्रवाल ने 22 जुलाई 2021 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 जुलाई 2021 की रात को वह अपने परिवार के साथ इलाहाबाद गए थे और 22 जुलाई को जबलपुर वापस आने पर देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सभी कमरों के ताले भी टूटे हुए थे और सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी हो चुके थे। चोरी की कुल रकम 70-80 लाख रुपये आंकी गई थी।
कोतवाली पुलिस ने तुरंत ही मामले की जांच शुरू की। सब इंस्पेक्टर टेकचंद शर्मा ने अपनी टीम के साथ गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर मल्लाह गैंग की पहचान की। पुलिस ने आरोपियों को धारा 401, 411, 457, और 380 के तहत गिरफ्तार कर चोरी किए गए सामान और हथियार बरामद किए। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह ने मामले की पैरवी की और अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।