Jabalpur News: सिहोरा उपद्रव के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, 49 को जेल भेजा

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। सिहोरा क्षेत्र में 19 फरवरी की रात आजाद चौक पर हुए उपद्रव के मामले में कोर्ट ने एक पक्ष के 49 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दूसरे पक्ष के आरोपियों की सुनवाई गुरुवार को होगी।

आरती के दौरान शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, 19 फरवरी की रात करीब 10 बजे आजाद चौक स्थित मंदिर में आरती चल रही थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंच गए और कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पहले गाली-गलौज और मारपीट हुई, जिसे मौजूद लोगों ने शांत कराने की कोशिश की।

कुछ देर बाद कथित रूप से कुछ लोग ईंट-पत्थर लेकर लौटे और पथराव शुरू कर दिया। घटना में मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचा तथा सामने लगी स्टील रेलिंग तोड़ दी गई। पथराव में कई लोग घायल हुए।

60 लोगों की गिरफ्तारी

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और वायरल वीडियो के आधार पर दो पक्षों के कुल 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 49 आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों को 20 फरवरी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

जमानत मिलने पर क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) अजय दुबे ने कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों पर पथराव, मारपीट और धार्मिक भावनाएं आहत करने के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने और क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमति जताते हुए 49 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। घटना के बाद आजाद चौक क्षेत्र में एहतियातन पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है।

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