दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा है कि यह कानूनी से ज्यादा सामाजिक मुद्दा है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि इसके लिए अन्य कानूनी प्रावधान पहले से मौजूद हैं और इसे अपराध घोषित करने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श जरूरी है।
सरकार ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और संसद ने पहले ही विवाह में सहमति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं।
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