दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद नियुक्ति का इंतजार कर रहे एएनएम अभ्यर्थियों के लिए जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग एक हफ्ते के भीतर शेष बचे 1099 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करे। आदेश का पालन न करने पर विभाग पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।
स्वास्थ्य विभाग ने कुल 1233 एएनएम पदों पर भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की थी, जिसमें से केवल 134 अभ्यर्थियों को ही अब तक नियुक्ति मिली है। इस देरी पर हाईकोर्ट ने विभाग की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
एएनएम भर्ती के लिए 2019 में नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके तहत बायोलॉजी विषय से 12वीं पास और सरकारी संस्थान से 24 माह की ट्रेनिंग आवश्यक थी। इस संशोधन के बाद पुराने नियमों के तहत योग्य माने गए उम्मीदवारों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को 8 नवंबर 2024 को सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए कहा है। अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे अपने दस्तावेज जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों में किसी भी कमी पर विभाग को कारण बताना अनिवार्य होगा।
कोर्ट ने साफ किया है कि यदि विभाग इस आदेश का पालन नहीं करता है तो विभाग और अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कमिश्नर को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।