दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त की कार्यवाही में शहपुरा तहसील कार्यालय में पदस्थ भृत्य सुनील कुमार पटेल को रिश्वत लेते हुए ट्रेप किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दिनांक 17 दिसंबर 2024 को जबलपुर संभाग लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई।
कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा अनुमोदित आदेश के अनुसार, सुनील कुमार पटेल का निलंबन मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत किया गया है।
निलंबन अवधि में सुनील कुमार पटेल का मुख्यालय तहसील कार्यालय कुण्डम निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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