दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में समय सीमा के अंदर जवाबदावा प्रस्तुत न करने पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) डॉ. पवन शंकर तिवारी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (आरडीयू) के सहायक कुलसचिव डॉ. दीपेश मिश्रा को निलंबित कर दिया है।
यह मामला 2019 में सेवानिवृत्त ग्रंथपाल डीएन जैन महाविद्यालय के अशोक कुमार गुप्ता द्वारा पेंशन प्रकरण के संबंध में दाखिल वाचिका (कमांक डब्ल्यूपी 24396/2019) से जुड़ा है। याचिका में समय सीमा के अंदर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट में प्रकरण स्वीकृत हो गया और उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया गया।
उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि जब प्रकरण को लेकर कुलसचिव द्वारा पत्र लिखा गया था कि यह विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है, तो विभाग ने डॉ. पवन शंकर तिवारी को प्रकरण का प्रभारी नियुक्त किया। हालांकि, ओएसडी और सहायक कुलसचिव समय रहते जवाबदावा प्रस्तुत करने में नाकाम रहे, जिसके कारण विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि में डॉ. पवन शंकर तिवारी का मुख्यालय अग्रणी महाविद्यालय शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर नियत रहेगा। इसी प्रकार डॉ. दीपेश मिश्रा को निलंबित करते हुए मुख्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा में अटैच किया गया है।