Jabalpur News: एसएएफ के कमांडेंट को अवमानना नोटिस

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की एकलपीठ ने छठवीं वाहिनी एसएसएफ के कमांडेंट आईपीएस सिद्धार्थ चौधरी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला हाई कोर्ट के पूर्व आदेश का उल्लंघन किए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है। अवमानना याचिकाकर्ता छठवीं वाहिनी में पदस्थ आरक्षक कृष्ण कुमार शर्मा की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, संजय कुमार शर्मा, रोहिणी शर्मा व विनीत टेहेनगुरिया ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का विगत वर्ष दसवीं वाहिनी, विसबल सागर से छठवीं वाहिनी स्थानांतरण हुआ था। जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए याचिकाकर्ता को स्थानांतरित स्थान पर ज्वाइनिंग के लिए एक सप्ताह का समय दे दिया था। साथ ही विभाग को निर्देश दिया था कि इस बीच याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कठोर कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ता के हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्थानांतरण वाले स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इसके बावजूद कमांडेंट ने हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाते हुए 31 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर लिया। चूंकि ऐसा करना याचिकाकर्ता को दंडित करने के समकक्ष था, अत: अवमानना याचिका दायर कर दी गई।

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