Jabalpur News: महंत के खाते से निकाले 90 लाख, साध्वी लक्ष्मी दास की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने की रद्द

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी 90 लाख की रकम की धोखाधड़ी मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी और उसके भाई हर्ष रघुवंशी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी साध्वी ने कोर्ट से किया गया वादा नहीं निभाया और न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की।

मामले में छिंदवाड़ा पुलिस और यज्ञ समिति अनुशासन रघुवंशम समाज ने आरोपी साध्वी पर क्रमशः 10 हजार और 51 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं।

महंत कनक बिहारी दास के खाते से निकाले 90 लाख

याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि साध्वी लक्ष्मी दास ने दिवंगत महंत कनक बिहारी दास महाराज के बैंक खाते में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा कर नेट बैंकिंग से 90 लाख रुपए की रकम निकाल ली। यह रकम राम मंदिर निर्माण के लिए समाज से एकत्रित चंदे की थी।

वादाखिलाफी पर हाईकोर्ट सख्त

कोर्ट ने पूर्व में रीना रघुवंशी को यह कहते हुए अंतरिम राहत दी थी कि वह यह राशि वापस करेगी, लेकिन अब तक पैसे नहीं लौटाए गए। कोर्ट ने इसे न्यायालय से धोखा करार देते हुए उनकी अग्रिम जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी।

महंत की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत

गौरतलब है कि 17 अप्रैल 2023 को महंत कनक बिहारी दास की नरसिंहपुर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद साध्वी लक्ष्मी दास ने खुद को मंदिर की व्यवस्था में सक्रिय कर लिया और धीरे-धीरे ट्रस्ट के खातों तक पहुंच बना ली।

धोखाधड़ी कर ऐश-आराम में उड़ाए पैसे

हाईकोर्ट में पेश याचिका में कहा गया कि साध्वी और उसका भाई हर्ष रघुवंशी ने मंदिर ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग कर निजी सुख-सुविधाओं में खर्च किया।

फरार आरोपी, पुलिस कर रही तलाश

फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और छिंदवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। समाज में इस कांड को लेकर भारी रोष है और आरोपी साध्वी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

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