दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना बरगी के अंतर्गत बरगीनगर बाईपास ब्रिज के पास दो पक्षों के बीच रास्ते में गाड़ी को 'कट' मारने और ओवरटेक करने की बात पर जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों ही पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। बरगी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की लिखित शिकायत पर एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस (परस्पर अपराध) दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है।
अधिवक्ता का आरोप – "रास्ता रोककर कॉलर पकड़ी और साथियों को बुलाकर पीटा"
प्रथम पक्ष के शिकायतकर्ता मदनमहल (सुदामानगर) निवासी अधिवक्ता अभिषेक झारिया (25 वर्ष) ने पुलिस को बताया कि शनिवार (20 जून) को वह अपने साथी अभिषेक प्रजापति और क्रिस गुप्ता के साथ बाइक से अपने क्लाइंट से मिलने बरगी आ रहे थे।
रास्ते में एक फोर व्हीलर गाड़ी ने उनकी बाइक को ओवरटेक करते हुए कट मार दिया और आगे गाड़ी अड़ाकर रास्ता रोक लिया। गाड़ी से उतरे व्यक्ति ने अधिवक्ता की कॉलर पकड़कर गाली-गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जब वे आगे बढ़े, तो बरगीनगर बाईपास ब्रिज के नीचे उसी फोर व्हीलर में सवार सुशील साहू, सावन दुबे, राजा खान और आयुष परिहार ने उन्हें फिर रोका और हाथ-मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए साथियों को भी पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इस हमले में अभिषेक, उनके साथियों के सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं।
दुकानदार का दावा – "बाइक सवारों ने कार के आगे बाइक अड़ाकर की गुंडागर्दी"
वहीं, दूसरे पक्ष के शिकायतकर्ता बसंतनगर (बरगी) निवासी मोबाइल दुकानदार सुशील साहू (40 वर्ष) ने जवाबी आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। सुशील के मुताबिक, वह शनिवार को अपने साथी दुर्गेश बर्मन के साथ फोर व्हीलर से गांव से बरगी लौट रहे थे। रास्ते में एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनकी कार के बाजू से अचानक खतरनाक कट मारा।
जब सुशील ने उन्हें ठीक से गाड़ी चलाने को कहा, तो बाइक सवारों ने कार के आगे गाड़ी अड़ाकर रास्ता रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार, आरोपी एक-दूसरे को अभिषेक दाहिया (झारिया), क्रिस गुप्ता और अभिषेक प्रजापति नाम से पुकार रहे थे। इसके बाद जब सुशील बरगीनगर बाईपास ब्रिज के नीचे पहुंचे, तो इन तीनों ने उन्हें दोबारा रोककर फिर से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
जांच में जुटी पुलिस
बरगी थाना पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(बी) , 115(2), 118(1) , 351(2) , 126(2) और 3(5) के तहत काउंटर केस दर्ज किया है। पुलिस क्षेत्र में लगे कैमरों और गवाहों के आधार पर मामले की वास्तविक सच्चाई का पता लगा रही है।
Tags
jabalpur
