Jabalpur News: हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को लगाई फटकार, सचिव-रजिस्ट्रार-चेयरमैन को किया तलब

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच ने सख्त रुख अपनाया। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देते हुए कोर्ट ने पूछा कि तीन बार दिए गए आदेशों के बावजूद अब तक रिकॉर्ड क्यों नहीं सौंपा गया।

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी और न्यायमूर्ति अचल पालीवाल की बेंच ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आदेशों की अवहेलना न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर हस्तक्षेप है।

यह जनहित याचिका लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने पारदर्शिता के बिना 30 अपात्र कॉलेजों के छात्रों का मनमाने तरीके से ट्रांसफर कर दिया।

कोर्ट ने समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेज चुनने का अवसर दिए बिना ट्रांसफर कर दिया गया, जो अनुचित है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि छात्रों का ट्रांसफर पारदर्शी प्रक्रिया से हो और उन्हें विकल्प चुनने की आज़ादी दी जाए। साथ ही कोर्ट ने नोडल अधिकारी की भूमिका पर संदेह जताते हुए उसे प्रक्रिया से अलग रखने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब समिति का कार्य समाप्त हो चुका है। उसे 31 मई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। अगली सुनवाई में यदि रिपोर्ट या दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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