दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे को एक पद खाली रखने के निर्देश दिए हैं मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। आवेदक बूंदी राजस्थान निवासी बृजमोहन रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुआ था इसके लिए दसवीं कक्षा या आईटीआई करना आवश्यक था आवेदक ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और आईटीआई कर रहा था इसके साथ-साथ उसने लिखित और इंटरव्यू भी पास कर लिए थे लेकिन जब रेलवे ने कागजातों की जांच की तो यह पाया गया कि वह अभी आईटीआई कर रहा है जिसके आधार पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी। रेलवे के आदेश के खिलाफ जबलपुर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अंतरिम राहत का आवेदन किया था जिसे ट्रिब्यूनल ने अस्वीकार कर दिया।
ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ आवेदक ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, आवेदक की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता निखिल भट्ट ने तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आवेदन पत्र में हुई त्रुटि ऐसी थी, जिसका पात्रता मापदंडों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ,इस तर्क को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आवेदक को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे को निर्देश दिया कि जब तक याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक एक सीट खाली रखी जाए।
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