दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों (आरआई) को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देश में उन पटवारियों और आरआई को तत्काल हटाने के लिए कहा गया है जो अपने गृह तहसील या गृह अनुविभाग में पदस्थ हैं।
जारी पत्र क्रमांक 684/स्था. एक/पटवारी/360389/2024 के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति 2025 की कंडिका 5 और पटवारी संविलियन नीति 2025 की कंडिका 5.2 के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी।
अब सभी जिलों के कलेक्टरों को यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले में पदस्थ ऐसे अधिकारियों की जानकारी देकर नियमानुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करें। संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश द्वारा इस आदेश को अनुमोदन प्रदान किया गया है।