दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जिले में विभिन्न थानों में दर्ज गंभीर अपराधों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इस दिशा में ठोस पहल करते हुए पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने इन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में सहायता करने वालों के लिए नगद इनाम की उद्घोषणा की है। यह इनाम उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो इन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कराएं, उनकी जानकारी दें या पुलिस को गिरफ्तारी में सहयोग प्रदान करें।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना शहपुरा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 489/25 धारा 457, 380 बीएनएस के अंतर्गत नरेन्द्र रजक, अभिषेक राजपूत, शेख शहादत, रमन विश्वकर्मा और अकी उर्फ अमित प्यासी पर तीन-तीन हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसी तरह थाना बरेला में दर्ज अपराध क्रमांक 308/25 धारा 308(6), 3(5) बीएनएस के आरोपी सुजल जैन पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। थाना पाटन के अपराध क्रमांक 183/25 धारा 69 बीएनएस में आरोपी देवेंद्र सिंह पर चार हजार रुपये का इनाम तय किया गया है।
थाना संजीवनीनगर में दो प्रकरणों में आरोपी फरार हैं। अपराध क्रमांक 249/24 में राजेन्द्र कुमार जैन पर तथा अपराध क्रमांक 335/24 में अभिषेक सोनी पर क्रमशः पांच हजार और चार हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पनागर थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 298/25 के तहत ब्रजेश उर्फ मंटू अग्रवाल पर भी चार हजार रुपये का इनाम रखा गया है।
थाना मझौली के दो अलग-अलग मामलों में बड़ी संख्या में आरोपी फरार हैं। अपराध क्रमांक 121/25 में कमलेश पटैल, आकाश साहू, आयुष खंडेलवाल, राजेश उर्फ रूपेश काबरा, प्रतीक सक्सेना, विजय राय, अनिल अतवानी और सुनील कुमार प्रजापति पर प्रत्येक के ऊपर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसी थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 157/25 में जयकुमार पटैल, इलायची बाई पटैल और रवि पटैल पर भी पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा अपराध क्रमांक 88/25 में विजय राय, अमित राय और राजकुमार राजपूत पर चार-चार हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक श्री उपाध्याय ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को इन आरोपियों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वह संबंधित थाना प्रभारी या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।