पूरा मामला जौनपुर के महराजगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अनुसूचित जाति की 34 वर्षीय महिला शोभावती ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सनसनी फैला दी। महिला का कहना है कि उसकी शादी 15 वर्ष पूर्व सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी राजेश से हुई थी। दोनों के चार बच्चे हैं – दो बेटे और दो बेटियाँ। लेकिन राजेश नशे का आदी था और उसका एक अन्य महिला से संबंध भी था।
शोभावती के मुताबिक, करीब डेढ़ साल पहले राजेश ने राशन कार्ड बनवाने का बहाना बनाकर उसे बदलापुर थाना क्षेत्र के अशोक कुमार के घर ले गया। वहीं उसने अपनी पत्नी को 2.20 लाख रुपये में अशोक और उसके साथियों को बेच दिया। जब महिला ने विरोध किया तो उसे बंदूक की नोक पर धमकाया गया और जबरन बंधक बना लिया गया।
भागकर पहुंची इंसाफ के दरवाज़े
चार फरवरी को किसी तरह शोभावती वहां से भाग निकली। जब उसका भाई गुड्डू ससुराल पहुंचा तो राजेश ने यह
कहकर बात टाल दी कि उसकी बहन बच्चों के साथ भाग गई है। गुड्डू को शक हुआ और वह थाने गया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की।
मामला जब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शिल्पी की अदालत में पहुंचा तो उन्होंने गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से राजेश (पति), अशोक कुमार (खरीदार), मुंशी हरिजन और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धाराओं धोखाधड़ी, अपहरण, जान से मारने की धमकी, साजिश और उत्पीड़न – में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।