उन्होंने कहा कि पुलिस की साइबर सेल लगातार सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही सामग्रियों की निगरानी कर रही है। गलत या भ्रामक जानकारी अपलोड करने वालों पर बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक आस्था और साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट, ऑडियो या वीडियो न तो साझा करें और न ही फॉरवर्ड करें।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि अश्लील, फूहड़ता भरे वीडियो, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, बिना अनुमति रैली निकालना या सड़कों पर स्टंटबाजी करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
इन्फ्लुएंसरों से अपेक्षा की गई कि वे सोशल मीडिया पर सकारात्मक और जागरूकता फैलाने वाली सामग्री साझा करें। खासतौर पर यातायात नियमों, शांति व्यवस्था और समाज में सौहार्द बढ़ाने वाले संदेशों को प्राथमिकता दें, ताकि त्योहारों के दौरान किसी तरह की अशांति या अफवाह फैलने की स्थिति न बने।
