Jabalpur News: सोशल मीडिया पर भूल से भी न करें ऐसे पोस्ट, जा सकते हैं जेल

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। त्योहारों के सीजन में अफवाहें और भ्रामक जानकारी फैलने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को विशेष निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर रविवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता ने इन्फ्लुएंसरों को सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना उपयोग के लिए सचेत किया।

उन्होंने कहा कि पुलिस की साइबर सेल लगातार सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही सामग्रियों की निगरानी कर रही है। गलत या भ्रामक जानकारी अपलोड करने वालों पर बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक आस्था और साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट, ऑडियो या वीडियो न तो साझा करें और न ही फॉरवर्ड करें।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि अश्लील, फूहड़ता भरे वीडियो, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, बिना अनुमति रैली निकालना या सड़कों पर स्टंटबाजी करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

इन्फ्लुएंसरों से अपेक्षा की गई कि वे सोशल मीडिया पर सकारात्मक और जागरूकता फैलाने वाली सामग्री साझा करें। खासतौर पर यातायात नियमों, शांति व्यवस्था और समाज में सौहार्द बढ़ाने वाले संदेशों को प्राथमिकता दें, ताकि त्योहारों के दौरान किसी तरह की अशांति या अफवाह फैलने की स्थिति न बने।

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