MP News: भोपाल में बिना परमिशन पेड़ काटे तो होगी जेल, निगम कमिश्नर सख्त; कोलार में लापरवाही पर 2 इंजीनियर सस्पेंड

दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। भोपाल में अब बिना अनुमति पेड़ काटना भारी पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के बाद नगर निगम प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने पेड़ कटाने की अनुमति की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है और साफ चेतावनी दी है कि बिना परमिशन पेड़ काटने या उनकी छंटाई करने वालों को जेल भेजा जाएगा।

उधर, कोलार क्षेत्र में सीएम इंफ्रा के तहत बनाई गई सड़कों की खराब गुणवत्ता पर कमिश्नर जैन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन-18 के प्रभारी सहायक यंत्री मनीष सिंह और उपयंत्री हर्षदीप सोनी को निलंबित कर दिया। वार्ड-83 में बनी सीसी सड़क जगह-जगह से टूट चुकी है और सतह भी मानक स्तर की नहीं निकली, जिस पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। साथ ही कार्यपालन यंत्री एसके राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निर्माणाधीन सड़क की कोर कटिंग कर जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कमिश्नर ने समीक्षा बैठक में साफ कहा कि पूर्व में वृक्ष अधिकारी को दी गई शक्तियां अब निरस्त कर दी गई हैं और अब पेड़ कटाई की अनुमति वे स्वयं जारी करेंगी। शहर में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई-छंटाई रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और जेल की चेतावनी भी दी गई है।

निगम की इस सख्ती के बाद अब शहर में हर तरह की पेड़ कटाई प्रक्रिया पूरी तरह नियंत्रण और निगरानी के दायरे में आ गई है।

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