Jabalpur News: इन 7 अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर के निर्देश, कलेक्टर का सख्त एक्शन

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर आम नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले सात कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद संबंधित तहसीलदारों द्वारा इन सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

कलेक्टर के आदेश अनुसार जिन अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें पनागर तहसील के ग्राम झुरझुरु निवासी गौरव शर्मा, खेरमाई मंदिर के पास पनागर निवासी आशीष कुमार पटेल, दारुल उलूम मस्जिद के पास मदार टेकरी निवासी मोहम्मद जिया उल हक, पूर्वी निवाड़गंज निवासी संतोष गुप्ता, बस स्टैंड मुख्य मार्ग कुंडम निवासी राजकुमार साहू, बायपास रोड खिरियाकला निवासी फूल सिंह एवं बायपास रोड खिरियाकला निवासी कुंवर लाल पटेल शामिल हैं।

कलेक्टर कार्यालय की कॉलोनी सेल शाखा के प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी ने बताया कि गौरव शर्मा द्वारा 27 भूखंडों का अवैध रूप से विक्रय किया गया। इसी तरह आशीष कुमार पटेल ने पिपरिया बनियाखेड़ा में 66, मोहम्मद जिया उल हक ने ग्राम खजरी में 30, संतोष गुप्ता ने पनागर में 17, राजकुमार साहू ने कुंडम में 26, फूल सिंह ने पिपरिया बनियाखेड़ा में 80 तथा कुंवर लाल पटेल ने पिपरिया बनियाखेड़ा में 82 भूखंडों का अवैध विक्रय किया है।

डिप्टी कलेक्टर मरावी ने बताया कि सातों कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय में पहले से प्रकरण दर्ज थे। अब इनके विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 98 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से तीन मामलों में पहले ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हो चुके हैं, जबकि अब सात और कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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