दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें 42.74 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हटाए गए नामों में 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं शामिल हैं। आयोग के अनुसार इनमें 8.46 लाख मृत, 8.42 लाख अनुपस्थित, 22.78 लाख स्थानांतरित और 2.76 लाख डुप्लिकेट मतदाता पाए गए।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 27.34 लाख और केरल में 24.08 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में हटाए गए नामों में 6.42 लाख मृत, 19.13 लाख स्थानांतरित और 1.79 लाख डुप्लिकेट मतदाता शामिल हैं। केरल विधानसभा की सभी 140 सीटों पर 2026 में चुनाव होने हैं, ऐसे में यह संशोधन अहम माना जा रहा है।
इससे पहले चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर चुका है। इन सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 2.70 करोड़ से अधिक नाम अलग-अलग कारणों से हटाए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा 97 लाख नाम तमिलनाडु से, 73 लाख गुजरात से, 58 लाख पश्चिम बंगाल से और 44 लाख राजस्थान से हटाए गए।
पश्चिम बंगाल में 58.20 लाख नाम हटाए गए, जिनमें 24.16 लाख मृत, 19.88 लाख स्थानांतरित, 12.20 लाख लापता और 1.38 लाख डुप्लिकेट या फर्जी मतदाता शामिल हैं। राजस्थान में SIR ड्राफ्ट सूची में 41.85 लाख नाम काटे गए हैं। गोवा में 1 लाख से अधिक और पुडुचेरी में 1.03 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि लक्षद्वीप में 1,616 नाम सूची से बाहर हुए हैं।
तमिलनाडु में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या 6.41 करोड़ से घटकर 5.43 करोड़ रह गई है, जबकि गुजरात में यह संख्या 5.08 करोड़ से घटकर 4.34 करोड़ हो गई है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा और इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका मिलेगा। यदि किसी मतदाता के दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं तो ERO नोटिस जारी करेगा और जांच के बाद ही नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम फैसला लिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।
आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी अलग सूची फाइनल वोटर लिस्ट के साथ जारी की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने की स्थिति में मतदाता फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।
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