दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर नगर निगम ने शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक और कॉलोनाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर कॉलोनी सेल ने बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी पर कार्रवाई की है।
यह नोटिस अंसारी डेवलपर्स के प्रोपराइटर सिराजुद्दीन (पिता गुलाम रसूल, निवासी रामनगर गोहलपुर) को जारी किया गया है। आरोप है कि वे पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड अंतर्गत मौजा अमखेरा की खसरा नंबर 249 के एक हिस्से में बिना वैधानिक अनुमति कॉलोनी विकसित कर रहे थे। नगर निगम ने यह नोटिस मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत जारी करते हुए 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है।
कॉलोनी सेल प्रभारी ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले नागरिकों को बाद में सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है। बिना स्वीकृत नक्शे और अनुमति के विकसित की गई कॉलोनियां शहर की यातायात और जल निकासी व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सभी बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए चेतावनी है कि नियमों का पालन अनिवार्य है।
नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या भूमि में निवेश करने से पहले संबंधित रजिस्ट्रेशन, नक्शा स्वीकृति और नगर निगम की अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
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