दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल/जबलपुर। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग में उस समय हलचल मच गई, जब जबलपुर जिले के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. संजय मिश्रा के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विभागीय जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई।
भोपाल संभाग के क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय द्वारा जारी पत्र में शासन की ओर से तैयार आरोप पत्र डॉ. मिश्रा को तामील कराया गया है। आरोप है कि बिना सामग्री प्राप्त हुए ही करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया, जिससे शासन को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा।
आयुक्त की मंजूरी के बाद जारी नोटिस में डॉ. मिश्रा से 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ एकपक्षीय दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया है कि डॉ. मिश्रा फिलहाल निलंबित हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 14(3) के तहत प्रस्तावित विभागीय जांच के अंतर्गत की जा रही है।
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय, भोपाल ने निर्देश दिए हैं कि नोटिस प्राप्त होने के बाद डॉ. मिश्रा तत्काल अपना जवाब प्रस्तुत करें, ताकि आगे की कार्रवाई के लिए संचालनालय को जानकारी भेजी जा सके।
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