दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जबलपुर देवेन्द्र कुमार दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश में उन पर अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं।
बताया गया है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दमोह निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
सूत्रों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र कुमार दुबे के खिलाफ लंबे समय से कई शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने यह कार्रवाई की है। विभागीय स्तर पर मामले की जांच भी जारी रहने की जानकारी सामने आई है।
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