दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना गोरखपुर अंतर्गत हाथीताल क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर चार बदमाशों ने दो दोस्तों पर चाकू और लात-घूंसों से जानलेवा हमला कर दिया। हमला उस समय हुआ जब दोनों युवक एक दुकान पर चायनीज फूड खाने गए थे। चाकूबाजी की इस वारदात में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
चायनीज दुकान के सामने घेरा
गोरखपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, खेरमाई मंदिर के पास गोरखपुर निवासी एंडरूस एंथोनी (19 वर्ष) पेशे से पुट्टी-पुताई का काम करता है। बीती रात करीब 11 बजे वह अपने दोस्त दुर्गेश झारिया के साथ हाथीताल स्थित मयूर स्वीट्स के सामने विजय गुप्ता की चायनीज दुकान पर खाना खाने गया था। दोनों दोस्त दुकान के पास खड़े थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर इलाके के शातिर तत्व निखिल बर्मन और अब्बू बर्मन वहां आ धमके।
सीने और गर्दन पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार
आरोपियों ने एंडरूस और दुर्गेश को देखते ही पुरानी रंजिश की बात को लेकर सरेराह मां-बहन की अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। जब एंडरूस ने गाली देने से मना किया, तो आरोपी निखिल बर्मन ने जान से मारने की नियत से अपने पास रखा धारदार चाकू निकाला और एंडरूस के सीने पर बाईं तरफ दे मारा। बीच-बचाव करने आए दुर्गेश पर भी आरोपियों ने रहम नहीं खाया और उसकी गर्दन, बाईं कांखरी (कांख के पास) व दाहिने हाथ के बाजू पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। इसी दौरान उनके दो अन्य साथी जित्तू बर्मन और शुभ बर्मन भी वहां पहुंच गए और उन्होंने दोनों घायलों को जमीन पर गिराकर लात-मुक्कों से जमकर पीटा।
मेडिकल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग
वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी मौके से भाग निकले। लहूलुहान हालत में दोनों घायलों को तुरंत विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना पर पहुंची गोरखपुर थाना पुलिस ने एंडरूस एंथोनी के बयान के आधार पर आरोपी निखिल बर्मन, अब्बू बर्मन, जित्तू बर्मन और शुभ बर्मन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), 296(बी) (अश्लील हरकत/गाली-गलौज), 118(1) (खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 3(5) (समान आशय) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
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