MP News: कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, इंटरव्यू रिजल्ट नहीं होगा जारी

दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कॉन्स्टेबल (बैंड) भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के परिणाम घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाने की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

मामला याचिकाकर्ता निलेश सिंह और मध्यप्रदेश शासन के बीच है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गगन बजाड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा, जबकि शासन की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल सुदीप भार्गव उपस्थित हुए।

दो राउंड पास करने के बाद भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने कॉन्स्टेबल (बैंड) पद की चयन प्रक्रिया के पहले और दूसरे राउंड को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसके बावजूद उन्हें तीसरे राउंड यानी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग ने पात्र उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक नहीं की है। भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या के तीन गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाने की बात कही गई थी, लेकिन आरोप है कि केवल पदों की संख्या के दो गुना उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।

सरकार ने कहा- तय प्रक्रिया के तहत बुलाए उम्मीदवार

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। सरकार ने यह भी बताया कि इंटरव्यू पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। ऐसे में अब याचिकाकर्ता को इंटरव्यू में शामिल होने का निर्देश देना उचित नहीं होगा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और पात्र उम्मीदवारों की सूची के संबंध में जानकारी मांगी है।

एक सप्ताह में सरकार को देना है जवाब

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और पात्र उम्मीदवारों की सूची के संबंध में आवश्यक निर्देश लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

फिलहाल कोर्ट ने इंटरव्यू के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। तब तक कॉन्स्टेबल (बैंड) भर्ती के इंटरव्यू के परिणाम जारी नहीं किए जा सकेंगे।

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