Jabalpur News: प्लॉट बेचने का झांसा देकर 7.81 लाख की ठगी, जमीन विवादित बताकर रजिस्ट्री से मुकरा; चेक भी हुए बाउंस

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। विजयनगर थाना क्षेत्र में प्लॉट बेचने के नाम पर 7.81 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। संजयनगर अधारताल निवासी 42 वर्षीय संदीप श्रीवास्तव की शिकायत पर पुलिस ने प्रानेश जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन बेचने का सौदा तय कर आरोपी ने रकम ले ली, लेकिन बाद में जमीन को विवादित बताते हुए रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। रकम वापस मांगने पर दिए गए चेक भी बैंक में बाउंस हो गए।

पुलिस के अनुसार, संदीप श्रीवास्तव ने शिकायत में बताया कि प्रानेश जैन ने मौजा माढ़ोताल स्थित अपनी जमीन बेचने की बात कही थी। दोनों के बीच 14 जून 2024 को जमीन के विक्रय को लेकर एग्रीमेंट हुआ था।

सौदे के तहत बयाना और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर संदीप ने आरोपी को कुल 7.81 लाख रुपए दिए। इनमें 5.81 लाख रुपए नकद और 2 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए दिए जाने की बात शिकायत में कही गई है।

रकम प्राप्त करने के बाद आरोपी ने जमीन को विवादित बताते हुए रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी रकम वापस मांगी।

शिकायत के मुताबिक, रकम वापस करने के लिए आरोपी ने पहले एक चेक दिया। बाद में 27 फरवरी 2026 को एग्रीमेंट रद्द करते हुए तीन अलग-अलग चेक दिए गए। जब शिकायतकर्ता ने इन चेकों को बैंक में जमा किया तो अपर्याप्त राशि के कारण सभी चेक बाउंस हो गए।

इसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी को कानूनी नोटिस भी भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद रकम वापस नहीं की गई। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद दस्तावेजों और लेन-देन की जांच की गई।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान प्रानेश जैन ने एग्रीमेंट के तहत 5.81 लाख रुपए नकद और 2 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए प्राप्त होने की बात स्वीकार की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जमीन विवादित होने के कारण सौदा रद्द करना पड़ा। वहीं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण चेक बाउंस होने की बात भी सामने आई।

पुलिस ने मामले में एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, चेक और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच की। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की गई।

विजयनगर थाना पुलिस ने प्रानेश जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आगे की विवेचना शुरू कर दी है और लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों सहित अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।

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