दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना कैंट क्षेत्र में जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार अखिलेश पासी उर्फ बाबू पासी, पिता स्व. नंदलाल पासी, उम्र 35 वर्ष, निवासी बागड़ी मोहल्ला, संजय गांधी नगर, कैंट, के विरुद्ध पूर्व से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।
आरोपी की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण तैयार कर जिला दंडाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण से सहमत होते हुए जिला दंडाधिकारी जबलपुर ने 27 जुलाई 2026 को आरोपी को छह माह की कालावधि में प्रत्येक माह की 5 और 25 तारीख को थाना कैंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। आदेश की तामीली आरोपी को 14 अगस्त 2026 को करा दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, आदेश के बावजूद आरोपी 25 अगस्त 2026 और 5 सितंबर 2026 को बिना सूचना दिए थाना कैंट में उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार आरोपी ने जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया।
पुलिस ने शनिवार रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बागड़ी मोहल्ला, संजय गांधी नगर स्थित आरोपी के निवास के पास दबिश दी और अखिलेश पासी उर्फ बाबू पासी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध धारा 223(ए) बीएनएस एवं धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
Tags
jabalpur
