Jabalpur News: 80 रुपये के विवाद में पेट में घोंपा था चाकू, मुख्य आरोपी नितिन के बाद अब शिवा और राज भी गिरफ्तार; पनाह देने वाला साथी भी आरोपी बना

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र के गांधी चौक में किराना व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही फरार आरोपियों को शरण देने वाले उनके साथी के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्रकरण के मुख्य आरोपी नितिन साहू को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

सामान के पैसे मांगने पर किया था हमला

घटना 29 अगस्त की रात लगभग 8:30 बजे की है। प्रभात स्कूल के पास रहने वाले अभिषेक श्रीपाल (20) अपने पिता अनिल श्रीपाल के साथ गांधी चौक स्थित अपनी किराने की दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान नितिन साहू, शिवा राणे (समुंद्रे) और राज चौधरी दुकान पर पहुंचे और 80 रुपये का सामान लेकर बिना पैसे दिए जाने लगे। अभिषेक द्वारा पैसे मांगने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर शिवा और राज ने अभिषेक को पकड़ लिया, जबकि मुख्य आरोपी नितिन साहू ने जान से मारने की नीयत से उनके पेट में चाकू से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

गंभीर रूप से घायल अभिषेक को परिजनों ने इलाज के लिए हैदराबाद ओमेगा अस्पताल (नागरथ चौक) में भर्ती कराया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर गठित टीम ने मुख्य आरोपी नितिन साहू (20) को पूर्व में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू जब्त कर लिया था।

मड़ई और परशुराम कुंड से धरे गए फरार आरोपी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी और सीएसपी सतीश कुमार साहू के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी उमेश कुमार गोल्हानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 3 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस ने मड़ई व्हीकल एस्टेट के पास से आरोपी शिवा राणे (19) को एक अन्य चाकू के साथ रंगे हाथों दबोचा। वहीं दूसरे फरार आरोपी राज चौधरी (18) को परशुराम कुंड क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

पनाह देने वाले पर भी पुलिस की गाज

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वे चांदमारी घमापुर निवासी अपने साथी निखिल गोटिया के घर पर छिपे हुए थे। पुलिस ने फरार अपराधियों को अपने घर में आश्रय देने के आरोप में निखिल गोटिया के खिलाफ धारा 249 बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा पकड़ाए आरोपी शिवा राणे के पास से चाकू मिलने पर उसके खिलाफ पृथक से 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 

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