दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। शहर में शांति व्यवस्था और कोलाहल नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ाव वाली काली माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में पूजा समिति के संचालक और डीजे संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बादशाह हलवाई मंदिर इंद्रपुरी निवासी प्रतीक रावत (27 वर्ष) ने ग्वारीघाट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि बादशाह हलवाई मंदिर के पास नवरात्रि पर शिवकला मंदिर माँ शारदा परिवार समिति द्वारा शारदा माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी। गत 25 अक्टूबर की रात पड़ाव वाली काली माता की प्रतिमा विसर्जित होने के लिए भटोली कुंड की ओर जा रही थी।
भीषण आवाज में बज रहे थे 8 स्पीकर, लगा लंबा जाम
काली माता की प्रतिमा के स्वागत के लिए समिति के संचालक प्रवीण उर्फ गुड्डू अहिरवार द्वारा स्वागत मंच बनाया गया था। इस मंच पर 'डीजे विजय' के संचालक सोनू रैदास द्वारा 8 बड़े स्पीकर बॉक्स लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे। भीषण आवाज में बज रहे गानों के कारण सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और नाच-गाना शुरू हो गया।
रात 1 बजे जब स्थानीय दुकानदार दुकान बंद कर घर जाने लगे, तो सड़क पर भीषण जाम की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। डीजे की तेज आवाज और जाम के कारण आम जनता और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
जांच में बिना अनुमति डीजे बजाना पाया गया
शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने जब समिति संचालक प्रवीण उर्फ गुड्डू अहिरवार से पूछताछ की, तो खुलासा हुआ कि उन्होंने प्रशासन से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली थी। 25 और 26 अक्टूबर की दरमियानी रात बिना प्रशासनिक अनुमति के डीजे विजय के 8 स्पीकर लगाकर कोलाहल अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा था।
कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन, दर्ज हुआ केस
जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) जबलपुर के ध्वनि प्रदूषण और कोलाहल नियंत्रण संबंधी आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर ग्वारीघाट पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने शिवकला मंदिर माँ शारदा परिवार समिति के संचालक प्रवीण उर्फ गुड्डू अहिरवार और डीजे विजय के संचालक सोनू रैदास के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 तथा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की है।
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