दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। शहर के राइट टाउन स्थित शिशु मंगल हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल में अनमोल एवं पीसीपीएनडीटी पोर्टल पर निर्धारित प्रविष्टियां नहीं करने सहित मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाओं से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आने के बाद अस्पताल का पंजीयन एवं लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक रहेगी।
यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. नवीन कोठारी द्वारा की गई है। जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर को जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनीता उप्पल, नोडल अधिकारी डॉ. आदर्श विश्नोई और पीसीपीएनडीटी शाखा के श्री सौरभ चोटिल ने अस्पताल का संयुक्त निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
जांच में पाया गया कि अस्पताल द्वारा अनमोल पोर्टल पर एक भी प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी, जबकि यहां प्रतिदिन लगभग 8 से 10 गर्भवती महिलाएं उपचार के लिए पहुंचती हैं। वहीं, फरवरी 2026 से निरीक्षण की तारीख तक अस्पताल में कुल 21 सोनोग्राफी जांचें की गई थीं, लेकिन इनमें से केवल 9 प्रकरणों के फॉर्म-F की प्रविष्टियां ही पीसीपीएनडीटी पोर्टल पर दर्ज मिलीं। शेष प्रकरणों की प्रविष्टियां नहीं मिलने को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया।
चिकित्सक से लेकर साफ-सफाई तक मिलीं खामियां
निरीक्षण के दौरान अस्पताल में योग्य एलोपैथिक चिकित्सक की अनुपलब्धता भी सामने आई। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ की योग्यता से संबंधित आवश्यक अभिलेख नहीं मिले। बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं में भी अनियमितताएं पाई गईं। मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की।
भर्ती मरीजों के उपचार के निर्देश
अनियमितताओं को देखते हुए सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने अस्पताल का पंजीयन एवं लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों की चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार उन्हें डिस्चार्ज करने अथवा आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य पंजीकृत अस्पताल में सुरक्षित स्थानांतरित करने को कहा गया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने स्पष्ट किया कि सभी निजी चिकित्सालयों के लिए अनमोल एवं पीसीपीएनडीटी पोर्टल पर निर्धारित प्रविष्टियां दर्ज करना अनिवार्य है। इसके साथ ही मरीजों की सुरक्षा, चिकित्सा सेवाओं और अस्पताल संचालन से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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