दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। विजय नगर थाना क्षेत्र के एसबीआई चौक पर निर्माणाधीन दुर्गा पंडाल को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद एवं दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष जितिन राज ने विजय नगर थाना प्रभारी धीरज कुमार राज पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस पर सवाल उठाए हैं। जितिन राज के अनुसार, गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात करीब एक बजे थाना प्रभारी धीरज कुमार राज सिविल ड्रेस में दोपहिया वाहन से एसबीआई चौक स्थित निर्माणाधीन दुर्गा पंडाल पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने टेंट कर्मचारी से अभद्र भाषा में बात करते हुए टेंट हटाने और वहां मूर्ति स्थापना नहीं होने देने की बात कही। इस पर समिति अध्यक्ष जितिन राज और रामेश्वर गिरी ने आपत्ति जताई।
जितिन राज का आरोप है कि थाना प्रभारी ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर उनके और रामेश्वर गिरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजन को लेकर अपनी बात रखने और पंडाल हटाने का विरोध करने पर पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की।
वहीं, विजय नगर पुलिस की ओर से घटना का अलग पक्ष सामने आया है। पुलिस के अनुसार, 9 अक्टूबर की रात करीब 12:40 बजे एसबीआई चौक पर पंडाल को सड़क से पीछे करने के संबंध में पूछताछ के दौरान जितिन राज ने कथित रूप से गाली-गलौज की। साथ ही, रामेश्वर गिरी पर थाना प्रभारी का मोबाइल फोन ले लेने का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ने कथित रूप से अभद्रता और धमकी दी। इस मामले में थाना विजय नगर में अपराध क्रमांक 472/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2), 351(3) और 3(5) में प्रकरण दर्ज किया गया है।
जितिन राज का आरोप है कि थाना प्रभारी ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर उनके और रामेश्वर गिरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजन को लेकर अपनी बात रखने और पंडाल हटाने का विरोध करने पर पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की।
वहीं, विजय नगर पुलिस की ओर से घटना का अलग पक्ष सामने आया है। पुलिस के अनुसार, 9 अक्टूबर की रात करीब 12:40 बजे एसबीआई चौक पर पंडाल को सड़क से पीछे करने के संबंध में पूछताछ के दौरान जितिन राज ने कथित रूप से गाली-गलौज की। साथ ही, रामेश्वर गिरी पर थाना प्रभारी का मोबाइल फोन ले लेने का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ने कथित रूप से अभद्रता और धमकी दी। इस मामले में थाना विजय नगर में अपराध क्रमांक 472/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2), 351(3) और 3(5) में प्रकरण दर्ज किया गया है।
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