दैनिक सांध्य बन्धु। प्रदेश की राजधानी भोपाल में ज्ञानगंगा स्कूल में एक 8 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मिनीराज मोदी की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है। जस्टिस विशाल धगत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त की है। आरोपी को पहले भोपाल जिला कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी। मासूम की मां और उनके वकीलों ने आपत्ति जाहिर की थी कि आरोपी को जमानत न मिलने पर स्कूल के संचालक मोदी खुद को बचाने में जुटा है।
जानकारी के मुताबिक, मासूम ने अपनी मां को रात में हुए घटना के बारे में बताया था और मां ने फिर उसे अस्पताल ले जाया था। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है और अधिकारियों को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।