दैनिक सांध्य बन्धु। जबलपुर हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें पूर्व विधायक किशोर समरिते निचली अदालत ने फैसले में किया बदलाव । समरिते को एसटीएससी एक्ट की धारा मैथिली सजा से माफ कर दिया गया है, लेकिन बाकी की धाराओं में सजा बरकरार रखी गई है।
पूर्व विधायक किशोर समरिते को राज्य शासन के अतिक्रमण कार्यवाही का विरोध करते हुए एसडीएम धनेश्वर साई की अदालत में समर्थकों के साथ हाथ में लाठी और डंडे लेकर घुस गए थे। इसके साथ ही, उनके साथ मारपीट की गई थी और उनकी गाड़ी को भी आग लगा दी गई थी।
इस मामले में आरोपी की मौत हो गई थी और पुलिस ने किशोर समरिते एवं उनके 6 साथीयों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आज जस्टिस द्विवेदी ने निचली अदालत को फैसले को बदलते हुए एसटीएससी एक्ट मैथिली सजा को माफ किया और बाकी की धाराओं में सजा बरकरार रखी गई।