Jabalpur News: भवन निर्माण को वैध करने की नई योजना, 30% तक का अवैध निर्माण होगा वैध

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर
। नगर निगम ने शहर के भवन मालिकों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश शासन ने बिना अनुमति के किए गए अतिरिक्त निर्माण को वैध करने की योजना में सुधार करते हुए 30 प्रतिशत तक के अवैध निर्माण को वैध करने की अनुमति दी है। पहले यह सीमा 10 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस नई योजना का उद्देश्य नगर निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को 31 अगस्त, 2024 तक वैध कराया जा सकेगा। यह कदम नगर निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने और अधिक राजस्व जुटाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और निगमायुक्त प्रीति यादव ने शहर के भवन मालिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। महापौर ने बताया कि अक्सर लोग नगर निगम की अनुमति से अधिक निर्माण कर लेते हैं और इस योजना से उन्हें राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निश्चित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण को वैध कराने का अवसर दिया है। जो लोग पहले इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे, वे अब 31 अगस्त, 2024 तक अपने निर्माण को वैध करा सकते हैं।

संशोधित नियमों के अनुसार, यह राजीनामा एक जनवरी 2021 से पूर्व जारी भवन अनुज्ञा के मामलों पर लागू होगा। आवासीय भवनों के लिए कलेक्टर गाइडलाइन द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य का 12 प्रतिशत शुल्क और व्यावसायिक भवनों के लिए 18 प्रतिशत प्रशमन शुल्क देकर निर्माण को वैध किया जा सकेगा।

शहर में करीब तीन लाख संपत्तियों में से 85 प्रतिशत संपत्तियों में भवन अनुज्ञा के नियमों का पालन नहीं किया गया है। पहले भी नगर निगम ने बड़ी संख्या में भवन मालिकों से राजीनामा के तहत अवैध निर्माण को वैध कराया था, जिससे नगर निगम के खजाने में करीब चार करोड़ रुपये जमा हुए थे।

इस योजना के माध्यम से नगर निगम को एक बार फिर से आर्थिक लाभ मिलेगा और भवन मालिकों को भी राहत मिलेगी। महापौर और निगमायुक्त ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सभी भवन मालिकों से अपील की है।

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