MP News: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का आवेदन खारिज, हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई , जाने क्या है पूरा मामला

दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद द्वारा चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में दायर किया गया आवेदन खारिज कर दिया गया है। मसूद पर आरोप है कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने और पत्नी के लोन की जानकारी निर्वाचन आयोग से छुपाई थी। भाजपा नेता ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर इस याचिका में मसूद की विधायकी को खतरा हो सकता है।

मसूद की ओर से याचिका को खारिज करने के लिए कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर की धारा 7/11 का हवाला देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें याचिका को नियम विरुद्ध बताया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस आवेदन को खारिज कर दिया और सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

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