Jabalpur News: अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर के संचालकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, जप्त सामग्री की राशि जमा कराने के आदेश

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित अवैध गैस रिफिलिंग सेंटरों के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दो अलग-अलग प्रकरणों में फैसला सुनाते हुए एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर के संचालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। इसके साथ ही जप्त की गई सामग्री की कीमत 9 हजार 548 रुपये भी शासन के खाते में जमा कराने का आदेश दिया गया है।

पहले प्रकरण में, नसीमाबाद जाकिर हुसैन वार्ड निवासी मोहम्मद साजिद द्वारा संचालित अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में आकस्मिक जांच के दौरान चार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, कम्प्रेशर, और नोजल पाइप से ऑटो रिक्शा में गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। इस प्रकरण में एक ऑटोरिक्शा भी जप्त किया गया था। कलेक्टर ने आदेश देते हुए अनावेदक पक्ष से 10 हजार रुपये का अर्थदंड वसूल कर, जप्तशुदा सामग्री की राशि शासन के खाते में एक माह के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए। यदि राशि जमा नहीं की जाती है, तो जप्तशुदा ऑटो रिक्शा को नीलाम कर के वसूली की जाएगी।

दूसरे प्रकरण में, नरसिंग वार्ड मदनमहल स्थित पवन पुत्र स्नैक्स कार्नर में संचालित अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर की जांच एक मई 2024 को की गई थी, जहां तीन घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, दो रबर पाइप, चार नोजल, दो इलेक्ट्रिक मोटर, दो इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, और दो अमानक रेग्युलेटर पाए गए थे। कलेक्टर ने इन सभी जप्तशुदा सामग्रियों को शासन के हित में राजसात करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जिला आपूर्ति नियंत्रक को इन सामग्रियों का उचित निराकरण कर शासन के खाते में राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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