दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। ओमती पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के पक्ष में झूठी गवाही देने वाले गवाह इकबाल खान के खिलाफ सत्र न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने जानकारी दी कि इकबाल खान ने 13 मई 2023 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अव्दुल मजीद उर्फ करिया, बुरहान, सरताज, रज्जाक पहलवान और मोहम्मद अयाज खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराने की मांग की थी। इस शिकायत में आरोप था कि इकबाल खान को धमकाया गया और उसे झूठी गवाही देने के लिए दबाव डाला गया।
प्रकरण की जांच के दौरान इकबाल खान ने अपने पूर्व के बयान से मुकरते हुए झूठी गवाही दी। इस पर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर अति पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक ओमती पंकज मिश्रा और थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने इकबाल खान के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 379/383 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 231, 227, 228 के तहत सत्र न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।
