चिटफंड घोटाला: सागा ग्रुप पर 500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के चिटफंड घोटाला मामले में सागा ग्रुप और उससे जुड़ी सहकारी सोसायटी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है। आरोप है कि सागा ग्रुप ने निवेशकों की राशि दोगुनी करने का वादा कर पैसे जमा करवाए, लेकिन बाद में जमा राशि वापस नहीं की।

इस मामले की सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पूरे मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है।

याचिकाकर्ता सौरभ गुप्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने दलील दी कि यह मामला 2021 से लंबित है और अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इस घोटाले में 500 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि और निवेशकों के हितों का उल्लंघन हुआ है। साथ ही, उन्होंने एसआईटी, एसटीएफ या सीबीआई से जांच की मांग भी की है, क्योंकि इसमें आरबीआई, बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम और बैंकिंग कानून का भी उल्लंघन हुआ है।

कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट की तरफ से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

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