News Update: सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को दी जमानत, स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में 100 दिनों बाद मिली राहत

दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दे दी, जिन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने बिभव के जेल में बिताए 100 दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है और मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं, इसलिए बिभव को जमानत मिलनी चाहिए।

स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को जब वह केजरीवाल से मिलने पहुंची थीं, तब बिभव कुमार ने उनसे मारपीट की थी। इसके बाद 18 मई को बिभव को दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था। बिभव के खिलाफ 50 गवाहों वाली 500 पन्नों की चार्जशीट भी तीस हजारी कोर्ट में दाखिल की गई थी। 

हालांकि, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बिभव को जमानत दिए जाने का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और बिभव को शर्तों के साथ जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि बिभव को जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन वह सीएम ऑफिस नहीं जा सकते।

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