दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय के तहत की जा रही कार्रवाइयों पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि दोषी साबित होने के बावजूद किसी व्यक्ति की इमारत को गिराया नहीं जाएगा। यह टिप्पणी तब आई जब मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें बिना नोटिस दिए घर गिराने का आरोप लगाया गया था।
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि देश में सिर्फ कानून और संविधान का राज होना चाहिए, ना कि बुलडोजर न्याय। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारें सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही हैं। तन्खा ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भी उसका घर गिराना कानूनन और संवैधानिक नहीं है।
इसके साथ ही, इंदौर में हुई महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी की घटना पर विवेक तन्खा ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे सभी प्रदेशों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं।
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