दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 'घड़ी' चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। हालांकि, उन्हें बैनर और पोस्टर में यह उल्लेख करना होगा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने अजित पवार गुट को निर्देश दिया है कि 6 नवंबर तक इस संबंध में जवाब दाखिल करें।
शरद पवार गुट ने याचिका दायर कर अजित गुट को 'घड़ी' चिह्न के उपयोग से रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को आदेशों का पालन करना चाहिए, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले चुनाव आयोग ने 6 फरवरी को अजित गुट को असली NCP माना था, जिसके खिलाफ शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।