दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर डीएसपी विजय पुंज की पदोन्नति के मामले में सरकार को फटकार लगाई है। विजय पुंज, जो 1996 से लंबित एक आपराधिक मामले के कारण प्रमोशन से वंचित हैं, ने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में कई बार आदेश दिए कि सील बंद लिफाफे को खोला जाए और प्रमोशन किया जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
4 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस डी.डी. बंसल ने गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों, विशेष रूप से प्रमुख सचिव और डीजीपी पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि वे कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकते, तो नौकरी छोड़ दें। याचिकाकर्ता विजय पुंज के वकील ने बताया कि विजय पुंज जल्द ही 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और अगर उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता तो यह उनके साथ अन्याय होगा।
अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की है, जिसमें सरकार को जवाब देना होगा।
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