Jabalpur News: 95 वर्षीय बुजुर्ग की जमीन हड़पने के मामले में जबलपुर के तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे की जमानत याचिका खारिज

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने 95 वर्षीय बुजुर्ग की जमीन हड़पने के आरोपी तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। धुर्वे पर फर्जी वसीयतनामा के आधार पर म्यूटेशन कर बुजुर्ग की जमीन का नामांतरण करने का आरोप है। इस मामले में तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर करोड़ों की जमीन हस्तांतरित की थी। मामले की जांच के बाद तहसीलदार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि तहसीलदार ने अपने पद का दुरुपयोग कर गंभीर अनियमितताएं कीं, जिससे एक बुजुर्ग की संपत्ति हड़प ली गई। कोर्ट ने भी पाया कि म्यूटेशन के लिए प्रस्तुत आवेदन में आवेदक का नाम और तारीख तक नहीं थी, फिर भी तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि तहसीलदार की भूमिका की गहन जांच की जानी चाहिए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

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