Jabalpur News: विवेक तन्खा द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में हाईकोर्ट से शिवराज को झटका

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मानहानि मामले को खारिज करने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई निचली अदालत में ही जारी रहेगी।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन तीनों व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने मामले को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज की सुनवाई में, जस्टिस संजय द्विवेदी ने निचली अदालत से मामले को खारिज करने से इंकार कर दिया।

राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्णा तन्खा द्वारा दायर किए गए इस अपराधिक मानहानि के परिवाद में आरोप लगाया गया है कि शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों में परिसीमन और रोटेशन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। जब कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी, तब इन नेताओं ने तन्खा के खिलाफ गलत आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया।

20 जनवरी 2024 को, कोर्ट ने तीनों नेताओं को धारा 500 के तहत प्रकरण में संज्ञान लेते हुए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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