Jabalpur News: जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने फटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण और परिवहन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भेजी गई जिले की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।

मुख्य बिंदु:

निषिद्ध पटाखे: आदेश में कहा गया है कि ऐसे पटाखों का क्रय-विक्रय, भंडारण और परिवहन प्रतिबंधित किया गया है जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, एण्टीमोनी, और लिथियम का उपयोग किया गया है।

डेसिबल सीमा: विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखों पर भी रोक लगाई गई है।

ऑनलाइन बिक्री पर रोक: पटाखों की ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री और गैर-लाइसेंसी विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

सुरक्षित समय: रात्रि 8 बजे से पहले और रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना भी प्रतिबंधित किया गया है।

शांत क्षेत्रों में निषेध: अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल आदि के आसपास 100 मीटर की दूरी तक पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे।

ज्वलनशील स्थानों पर प्रतिबंध: आयुध निर्माणी, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम जैसे ज्वलनशील स्थलों पर पटाखे चलाना भी प्रतिबंधित रहेगा।

कचरा प्रबंधन: पटाखे जलाने के बाद उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जा सकेगा जहां प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेयजल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो। कचरे को स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों को सौंपा जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी है और आगामी आदेश तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विस्फोटक नियमों और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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