Jabalpur News: हसनैन और हिंदू युवती की शादी मामले में हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई , DGP को भेजा नोटिस

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट में एक मुस्लिम युवक हसनैन अंसारी और इंदौर की एक हिंदू युवती के विवाह को लेकर चल रहे मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है।

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब युवती और हसनैन अंसारी ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए आवेदन करते हुए हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की। याचिका में कहा गया था कि दोनों की शादी का विरोध कुछ धार्मिक संगठनों और युवती के परिवार द्वारा किया जा रहा है, जिससे उन्हें जान का खतरा है। इससे पहले जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने एक निर्णय में मुस्लिम और गैर-मुस्लिम के बीच विवाह को अमान्य करार दिया था, और सिंगल बेंच ने इसी आदेश के आधार पर दोनों को अलग रहने का निर्देश दिया था।

वर्तमान में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले की आगामी सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है, और आगामी 12 तारीख को तय विवाह पर फिलहाल रोक लगा दी है। 

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